जानिये किस सूरत में तलाक लिया जा सकता हे...Terms And condition in Talak
21 June 2017
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पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दंपतियों में तलाक के मामले तेजी से बढे हे. इसकी कई वजह हो सकती हे. हालाँकि इसके लिए बदलती जीवनशैली और स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना बड़ा कारण माना जा रहा हे. आईये जा जानते हे की तलाक की सूरत में लिया जा सकता हे अर्थात किन तलाक लेने की क्या-क्या शर्तें हे.
Terms And condition in Talak
1. यदि विवाह के बाद कोई भी पक्ष पति-पत्नी के अलावा किसी और से शारीरिक संबध बनाता हे.
2. विवाह के बाद कोई पक्ष दुसरे से कुर्र्ता से पेश आता हे. “कुर्र्ता” किसी भी तरह की हो सकती हे. इसमें शारीरिक, मानसिक. आर्थिक और भावनात्मक कुर्र्ता को शामिल किया गया हे.
3. तलाक का मुकदमा फाइल करने के दो वर्ष पहले के पक्ष दुसरे पक्ष का त्याग कर चूका हो या उसे छोड़ चूका हो.
1. यदि विवाह के बाद कोई भी पक्ष पति-पत्नी के अलावा किसी और से शारीरिक संबध बनाता हे.
2. विवाह के बाद कोई पक्ष दुसरे से कुर्र्ता से पेश आता हे. “कुर्र्ता” किसी भी तरह की हो सकती हे. इसमें शारीरिक, मानसिक. आर्थिक और भावनात्मक कुर्र्ता को शामिल किया गया हे.
3. तलाक का मुकदमा फाइल करने के दो वर्ष पहले के पक्ष दुसरे पक्ष का त्याग कर चूका हो या उसे छोड़ चूका हो.
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4. उसने हिन्दू धर्म को छोड़ दूसरा धर्म अपना लिया हो.
5. किसी भी तरह के मानसिक रोग से पीड़ित हो.
6. दुनिया त्याग कर संन्यास धारण कर लेना.
7. वर्षों तक बिना किसी सुचना के गायब हो गया हो.
4. उसने हिन्दू धर्म को छोड़ दूसरा धर्म अपना लिया हो.
5. किसी भी तरह के मानसिक रोग से पीड़ित हो.
6. दुनिया त्याग कर संन्यास धारण कर लेना.
7. वर्षों तक बिना किसी सुचना के गायब हो गया हो.
8. विवाह के बाद 1 वर्ष या उससे ज्यादा समय तक पति-पत्नी में शारीरिक सम्बध ना बने हो.
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