राज्य मंत्री क्या होता है मिलने वाली सरकारी सुविधाये mp raj mantri kaun hai news mp
4 April 2018
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Narmadanand Maharaj, Hariharanand Maharaj, Computer Baba, Bhayyu Maharaj and Pandit Yogendra Mahant. Ahead of Assembly elections, the BJP government in Madhya Pradesh has accorded 'Minister' status to five religious राज्य मंत्री को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा
उपमंत्री की भूमिका उपमंत्री मंत्रालय के किसी विभाग का कार्य निपटाने हेतु मददगार होता है। मंत्रिमंडल के विचार-विमर्श में अर्थात कैबिनेट की बैठक में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती। वैसे भारत में उपमंत्री की धारणा का प्रयोग किया ही नहीं जा रहा
किस सदन का सदस्य मंत्री मंत्री संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा से चुने जा सकते हैं। हालाँकि मंत्री बनने के लिए एेसा जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति लोकसभा या राज्य सभा का अनिवार्य रूप से सदस्य हो। किसी एेसे सदस्य को भी प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री बनाया जा सकता है, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। लेकिन एेसे व्यक्ति को छह महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
सदन में मंत्री की स्थिति चुने जाने के बाद वह किसी भी सदन में बोल सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन किसी मुद्दे पर वोटिंग की स्थिति में वह सिर्फ अपने सदन में ही वोटिंग कर सकता है। जिस सदन का वह सदस्य नहीं होता, उसमें उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो वह सिर्फ लोकसभा में वोट डाल सकता है और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो सिर्फ राज्यसभा के लिए वोट डाल सकता है।
मंत्री को सुविधाएं प्रत्येक मंत्री को संसद सदस्यों को संदेय सुविधाएँ और भत्ते आदि तो मिलते ही हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी पंक्ति के अनुसार मापमान से सत्कार और भत्ता मिलेगा और किरायामुक्त निवास भी मिलेगा।
- 7500 रुपए मासिक वेतन मिलेगा।
- गाड़ी और 1000 किमी का डीजल।
- 15000 रुपए मकान का किराया।
- 3000 रु. सत्कार भत्ता।
- स्टाफ मिलेगा, अपना पीए रख सकेंगे
उपमंत्री की भूमिका उपमंत्री मंत्रालय के किसी विभाग का कार्य निपटाने हेतु मददगार होता है। मंत्रिमंडल के विचार-विमर्श में अर्थात कैबिनेट की बैठक में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती। वैसे भारत में उपमंत्री की धारणा का प्रयोग किया ही नहीं जा रहा
किस सदन का सदस्य मंत्री मंत्री संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा से चुने जा सकते हैं। हालाँकि मंत्री बनने के लिए एेसा जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति लोकसभा या राज्य सभा का अनिवार्य रूप से सदस्य हो। किसी एेसे सदस्य को भी प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री बनाया जा सकता है, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। लेकिन एेसे व्यक्ति को छह महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
सदन में मंत्री की स्थिति चुने जाने के बाद वह किसी भी सदन में बोल सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन किसी मुद्दे पर वोटिंग की स्थिति में वह सिर्फ अपने सदन में ही वोटिंग कर सकता है। जिस सदन का वह सदस्य नहीं होता, उसमें उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो वह सिर्फ लोकसभा में वोट डाल सकता है और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो सिर्फ राज्यसभा के लिए वोट डाल सकता है।
मंत्री को सुविधाएं प्रत्येक मंत्री को संसद सदस्यों को संदेय सुविधाएँ और भत्ते आदि तो मिलते ही हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी पंक्ति के अनुसार मापमान से सत्कार और भत्ता मिलेगा और किरायामुक्त निवास भी मिलेगा।
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