4 क़ानूनी हकीकतें बहुत काम की साबित होगी
22 June 2016
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कहते हे कानून के हाथ लम्बे होते हे और कानून हमारी सुरक्षा के लिए ही होता हे, लेकिन कभी कभी हमें कानून की कुछ बातें पता नही होती हे जिनके अभाव में कभी कभी हम क़ानूनी कार्यवाही नहीं कर पाते हे और अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हे. आज की इस पोस्ट में, में आपको 4 ऐसे ही कानून की हकीकत बताऊंगा जो आपके बहुत काम की होगी और जीवन में कभी भी उपयोगी साबित हो सकती हे.
1. शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती
कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती. फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो. अगर पुलिस ऐसा करती हे तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती हे और उसकी नोकरी जा सकती हे.
2. सिलेंडर फटने से जान माल के नूक्सान पर 40 लाख का बिमा कवर क्लैम कर सकते हे.
अगर किसी कारण से आपके घर में सिलेंडर फट जाता हे और किसी भी प्रकार का जान-माल का नुकसान होता हे तो आप तुरंत गैस कम्पनी से 40 लाख रूपये तक का बीमा कवर क्लैम करवा सकते हे. अगर कम्पनी आपका क्लैम नहीं देती हे तो आप क़ानूनी कार्यवाही कर सकते हे.
3. कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आप फ्री में पानी पि सकते हे और वाशरूम का इस्तेमाल कर सकते हे.इंडियन सीरिज एक्ट 1887 के तहत आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी पि सकते हे और उनका वाशरूम इस्तेमाल कर सकते हे. चाहे होटल छोटा हो या 5 स्टार. अगर आपको रोका जाता हे तो आप क़ानूनी कार्यवाही कर सकते हे. आपकी शिकायत से होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता हे.
4. गर्भवती महिलाओं को नोकरी से नहीं निकाला जा सकता
मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत किसी भी गर्भवती महिला को अचानक नोकरी से नहीं निकाला जा सकता. मालिक को पहले 3 महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दोरान लगने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करता हे तो उसके खिलाफ सरकारी रोजगार संगठन में शिकायत कराई जा सकती हे. इस से कम्पनी बंद भी हो सकती हे और कम्पनी को जुर्माना भी भरना पड़ सकता हे.
कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती. फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो. अगर पुलिस ऐसा करती हे तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती हे और उसकी नोकरी जा सकती हे.
2. सिलेंडर फटने से जान माल के नूक्सान पर 40 लाख का बिमा कवर क्लैम कर सकते हे.
अगर किसी कारण से आपके घर में सिलेंडर फट जाता हे और किसी भी प्रकार का जान-माल का नुकसान होता हे तो आप तुरंत गैस कम्पनी से 40 लाख रूपये तक का बीमा कवर क्लैम करवा सकते हे. अगर कम्पनी आपका क्लैम नहीं देती हे तो आप क़ानूनी कार्यवाही कर सकते हे.
3. कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आप फ्री में पानी पि सकते हे और वाशरूम का इस्तेमाल कर सकते हे.इंडियन सीरिज एक्ट 1887 के तहत आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी पि सकते हे और उनका वाशरूम इस्तेमाल कर सकते हे. चाहे होटल छोटा हो या 5 स्टार. अगर आपको रोका जाता हे तो आप क़ानूनी कार्यवाही कर सकते हे. आपकी शिकायत से होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता हे.
4. गर्भवती महिलाओं को नोकरी से नहीं निकाला जा सकता
मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत किसी भी गर्भवती महिला को अचानक नोकरी से नहीं निकाला जा सकता. मालिक को पहले 3 महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दोरान लगने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करता हे तो उसके खिलाफ सरकारी रोजगार संगठन में शिकायत कराई जा सकती हे. इस से कम्पनी बंद भी हो सकती हे और कम्पनी को जुर्माना भी भरना पड़ सकता हे.
very good information,, tahns a lot
ReplyDeleteHallo Sir Mujhe Yah Bataaye Ki Agar Koi aadami Kisi Mahila se Vivah Karata hia Aur Vivah ke Baad Pata Chalata Hai Ki Us aadami Ko Lailaj Bimari Hai to Us Par Rapat Kaise Likhaye Aur Clam Kaise Kare Aur Use Saja Kasie Dilaye Aur Usake Mata Pita Ko Saja Kaise dilaye
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