मतदाता सूची वोटर आईडी कैसे बनबाये How to get election card
27 January 2016
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वोटर पहचान पत्र - हर भारतीय का अधिकार है इस प्रक्रिया में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके भारतीय युवा साल के 365 दिन और दुनिया के किसी भी कोने से मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। अब तो ऑनलाइन सुविधा भी है।
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। अपने नाम में त्रुटि-सुधार अथवा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव, वर्तमान पते में बदलाव आदि के लिए भी यहां आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक महीने के अंदर मतदाता परिचय पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के पास वर्तमान पते का कोई प्रमाण नहीं है, वे भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन शाखा से जुड़ा अधिकारी सम्बंधित व्यक्ति के निवास स्थान पर जाकर उसे पुष्ट करता है। इस तरह किसी भी नागरिक का नाम निर्वाचन सूची में शामिल हो सकता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया : पोर्टल पर जाकर विकल्प चुनें। जैसे नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसके बाद प्रारूप 6 आवेदन खुल जाएगा। सूची से नाम कटवाने या किसी आपत्ति की स्थिति में प्रारूप 7 में आवेदन करना होगा। नाम सुधरवाने के लिए प्रारूप 8 भरें। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव के लिए प्रारूप 8'क' में आवेदन करें।
सीधे आवेदन : आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। ज़िला निर्वाचन कार्यालय, ज़िलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या पंचायत के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यहां पर बनी निर्वाचन शाखा से आवेदन 6 लेकर उसे भरकर जमा कर दें।
वोटर पहचान पत्र - हर भारतीय का अधिकार है इस प्रक्रिया में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके भारतीय युवा साल के 365 दिन और दुनिया के किसी भी कोने से मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। अब तो ऑनलाइन सुविधा भी है।
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। अपने नाम में त्रुटि-सुधार अथवा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव, वर्तमान पते में बदलाव आदि के लिए भी यहां आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक महीने के अंदर मतदाता परिचय पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के पास वर्तमान पते का कोई प्रमाण नहीं है, वे भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन शाखा से जुड़ा अधिकारी सम्बंधित व्यक्ति के निवास स्थान पर जाकर उसे पुष्ट करता है। इस तरह किसी भी नागरिक का नाम निर्वाचन सूची में शामिल हो सकता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया : पोर्टल पर जाकर विकल्प चुनें। जैसे नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसके बाद प्रारूप 6 आवेदन खुल जाएगा। सूची से नाम कटवाने या किसी आपत्ति की स्थिति में प्रारूप 7 में आवेदन करना होगा। नाम सुधरवाने के लिए प्रारूप 8 भरें। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव के लिए प्रारूप 8'क' में आवेदन करें।
सीधे आवेदन : आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। ज़िला निर्वाचन कार्यालय, ज़िलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या पंचायत के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यहां पर बनी निर्वाचन शाखा से आवेदन 6 लेकर उसे भरकर जमा कर दें।
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