मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव इन 6 दिग्गजों पर एफआईआर
24 November 2018
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MP vidhan sabha election सभी प्रत्याशियों को हिदायत, 25 नवंबर को होगा व्यय लेखा का अंतिम निरीक्षण
विधानसभा चुनाव में करैरा विधानसभा चुनाव लड़ रहे छह प्रत्याशियों ने अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है
करैरा एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस को संबंधित प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश बुधवार को जारी कर दिए हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर उदय सिंह सिकरवार ने प्रथम एवं द्वितीय निरीक्षण में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर आईपीसी की धारा 171 (एक) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है। रिटर्निंग ऑफिसर सिकरवार ने बताया कि आईपीसी की धारा 171 (एक) के तहत जिन 6 प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी,
बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके चुनाव खर्चों का सत्य व सही लेखा स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा संधारित कराना है।
व्यय लेखा का निरीक्षण व्यय प्रेक्षक जितेंद्र सिंह एवं सहायक प्रेक्षक कुलदीप राजपूत द्वारा प्रथम निरीक्षण 17 नवंबर एवं द्वितीय निरीक्षण 21 नवंबर को किया गया। सभी प्रत्याशियों को व्यय लेखा रजिस्टर संधारित कर उक्त तिथि में प्रस्तुत कर निरीक्षण करवाना था।
लेकिन द्वितीय वित्तीय निरीक्षण में केवल 7 प्रत्याशियों ने व्यय लेखा का निरीक्षण कराया। जबकि 6 प्रत्याशियों द्वारा प्रथम एवं द्वितीय निरीक्षण में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया। द्वितीय निरीक्षण में आप पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन लाल द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने पर नोटिस जारी किया गया है
विधानसभा चुनाव में करैरा विधानसभा चुनाव लड़ रहे छह प्रत्याशियों ने अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है
करैरा एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस को संबंधित प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश बुधवार को जारी कर दिए हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर उदय सिंह सिकरवार ने प्रथम एवं द्वितीय निरीक्षण में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर आईपीसी की धारा 171 (एक) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है। रिटर्निंग ऑफिसर सिकरवार ने बताया कि आईपीसी की धारा 171 (एक) के तहत जिन 6 प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी,
- करनसिंह परिहार (आजाद भारत पार्टी),
- धनीराम बरार (भारतीय राष्ट्रीय मजदूर पार्टी),
- अवितन कोली (राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा),
- अशोक कश्यप (जन अधिकार पार्टी),
- बलराम जाटव (निर्दलीय) एवं
- सालिकराम परिहार (निर्दलीय)
बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके चुनाव खर्चों का सत्य व सही लेखा स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा संधारित कराना है।
व्यय लेखा का निरीक्षण व्यय प्रेक्षक जितेंद्र सिंह एवं सहायक प्रेक्षक कुलदीप राजपूत द्वारा प्रथम निरीक्षण 17 नवंबर एवं द्वितीय निरीक्षण 21 नवंबर को किया गया। सभी प्रत्याशियों को व्यय लेखा रजिस्टर संधारित कर उक्त तिथि में प्रस्तुत कर निरीक्षण करवाना था।
लेकिन द्वितीय वित्तीय निरीक्षण में केवल 7 प्रत्याशियों ने व्यय लेखा का निरीक्षण कराया। जबकि 6 प्रत्याशियों द्वारा प्रथम एवं द्वितीय निरीक्षण में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया। द्वितीय निरीक्षण में आप पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन लाल द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने पर नोटिस जारी किया गया है
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