ट्रेन से फिसलने पर मिलेगा मुआवज़ा आर्थिक सहायता योजना
25 May 2018
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Muaavaje Kee Raash पर चढ़ते या उतरते समय घटी कोई भी अप्रिय घटना अब मुआवज़े की श्रेणी में आएगी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रेन पर चढ़ने या उतरने के दौरान घायल होना या मृत्यु होना एक 'अवांछनीय घटना' है और इसका मुआवज़ा मिलना चाहिए
यह सेक्शन '124 अ' (आत्महत्या या स्वयं को चोट पहुंचाने का प्रयास) के दायरे से बाहर है
लेकिन इसके साथ ही रेलवे परिसर में अन्य कारणों से हुई दुर्घटना में मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा
केवल रेल से चढ़ते या उतरते वक़्त हुए हादसे में ही मुआवज़े की बात कही गई है
याचिकाकर्ता को केवल सबूतों के साथ एक शपथपत्र दायर करना होगा उसके बाद रेल मंत्रालय मामले की जांच करेगा।
यह फैसला केन्द्र द्वारा लगाई गई एक याचिका के बाद आया, जिसमें एक व्यक्ति की भीड़ के कारण ट्रेन से गिरकर मृत्यु हो गई थी।
पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपए मुआवज़े के रूप में देने का फैसला सुनाया था
यह सेक्शन '124 अ' (आत्महत्या या स्वयं को चोट पहुंचाने का प्रयास) के दायरे से बाहर है
लेकिन इसके साथ ही रेलवे परिसर में अन्य कारणों से हुई दुर्घटना में मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा
केवल रेल से चढ़ते या उतरते वक़्त हुए हादसे में ही मुआवज़े की बात कही गई है
याचिकाकर्ता को केवल सबूतों के साथ एक शपथपत्र दायर करना होगा उसके बाद रेल मंत्रालय मामले की जांच करेगा।
यह फैसला केन्द्र द्वारा लगाई गई एक याचिका के बाद आया, जिसमें एक व्यक्ति की भीड़ के कारण ट्रेन से गिरकर मृत्यु हो गई थी।
पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपए मुआवज़े के रूप में देने का फैसला सुनाया था
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