1 जुलाई से ये चीजें होंगी सस्ती और महंगी gst rates meaning in hindi gst bill
31 May 2017
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GST meaning in hindi जीएसटी (GST), भारत के कर ढांचें में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तु एंव सेवा कर (Goods and Service Tax) एक अप्रत्यक्ष कर कानून है (Indirect Tax) है।
जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। जीएसटी लागू होने से पूरा देश,एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise), सेवा कर (Service Tax), वैट (Vat), मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा
क्यों जरूरी है जीएसटी – Why GST Bill भारत का वर्तमान कर ढांचा (Tax Structure) बहुत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग अलग तरह प्रकार के कर लागू है, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है। कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना एक मुश्किल होताहै।
GST (Goods and Service Tax) Details in Hindi
जनरल एंड सर्विस टेक्स (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होने जा रही है, जिसमें टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे, जबकि स्मार्टफोन, छोटी कारें तथा रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती होंगी। जीएसटी परिषद द्वारा करीब 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं की दरों को अंतिम रूप दिया गया है। इनकी जांच करने पर पता चलता है कि साबुन और दंतमंजन जैसे रोजमर्रा के उत्पाद जीएसटी में सस्ते हो जाएंगे। वहीं ताजा फल, सब्जियां, दालें, ब्रेड और दूध को किसी भी कर से छूट दी गई।
-ट्रेवलिंग होगी सस्ती
इसमें इकनॉमी श्रेणी में विमान यात्रा कुछ सस्ती हो जाएगी। इसी तरह टैक्सी सेवाएं भी सस्ती होंगी। जीएसटी में इन पर पांच प्रतिशत कर लगेगा, जबकि अभी तक इन पर छह प्रतिशत कर लगता है।
-खाद्यान्न होगा सस्ता
जीएसटी में खाद्यान्न भी सस्ता हो सकता है। इन्हें शून्य दर वाली जिंसों की श्रेणी में रखा गया है। अभी कुछ राज्य खाद्यान्न पर दो से पांच प्रतिशत का खरीद कर लगाते हैं जो जीएसटी में समाप्त हो जाएगा।
-घर होगा सस्ता
हालांकि, रीयल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन निर्माणाधीन संपत्तियों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। अभी इस पर 15 प्रतिशत सेवा कर लगता है।
-मोटरसाइकिल हो सकती सस्ती
जीएसटी में मोटरसाइकिलें भी कुछ सस्ती हो सकती हैं. इन पर कर की दर करीब एक प्रतिशत कम होकर 28 प्रतिशत रह जाएगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर कर की दर 14 से घटकर 12 प्रतिशत रह जाएगी।
-सोलर एनर्जी होगी महंगी
वहीं सौर पैनलों पर कर में भारी बढ़ोतरी होगी। ये अभी शून्य से पांच प्रतिशत है जो कि जीएसटी में 18 प्रतिशत हो जाएगी। साबुन और टूथपेस्ट पर कर की दर जीएसटी में 25-26 से 18 प्रतिशत पर आ जाएगी.
-सीमेंट होगी सस्ता
जीएसटी में पैक सीमेंट सस्ता होगा। इस पर कर की दर घटकर 28 प्रतिशत रह जाएगी, जो अभी 31 प्रतिशत बैठती है।
-आयुर्वेद इलाज होगा सस्ता
जीएसटी में आयुर्वेदिक दवाओं सहित दवाओं पर कर की दर 13 से घटकर 12 प्रतिशत पर आ जाएगी।
-स्मार्टफोन होंगे सस्ते
स्मार्टफोन भी जीएसटी में सस्ता हो जाएगा. इन पर अभी कर का प्रभाव 13.5 प्रतिशत है. जीएसटी में इन पर 12 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है।
-सस्ती होगी पूजा सामग्री
पूजा के सामान, हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बीड़ी और कुमकुम को कर मुक्तता की श्रेणी में रखा गया है।
-डीटीएच सेवा होगी सस्ती
मनोरंजन, केबल और डीटीएच सेवाओं पर कर की दर कम होगीं राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा और इस पर प्रभावी कर की दर 18 प्रतिशत होगी। फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में 10 से 30 प्रतिशत का मनोरंजन कर लगता है, साथ ही 15 प्रतिशत का सेवा कर भी लगता है।
जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। जीएसटी लागू होने से पूरा देश,एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise), सेवा कर (Service Tax), वैट (Vat), मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा
क्यों जरूरी है जीएसटी – Why GST Bill भारत का वर्तमान कर ढांचा (Tax Structure) बहुत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग अलग तरह प्रकार के कर लागू है, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है। कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना एक मुश्किल होताहै।
GST (Goods and Service Tax) Details in Hindi
जनरल एंड सर्विस टेक्स (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होने जा रही है, जिसमें टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे, जबकि स्मार्टफोन, छोटी कारें तथा रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती होंगी। जीएसटी परिषद द्वारा करीब 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं की दरों को अंतिम रूप दिया गया है। इनकी जांच करने पर पता चलता है कि साबुन और दंतमंजन जैसे रोजमर्रा के उत्पाद जीएसटी में सस्ते हो जाएंगे। वहीं ताजा फल, सब्जियां, दालें, ब्रेड और दूध को किसी भी कर से छूट दी गई।
-ट्रेवलिंग होगी सस्ती
इसमें इकनॉमी श्रेणी में विमान यात्रा कुछ सस्ती हो जाएगी। इसी तरह टैक्सी सेवाएं भी सस्ती होंगी। जीएसटी में इन पर पांच प्रतिशत कर लगेगा, जबकि अभी तक इन पर छह प्रतिशत कर लगता है।
-खाद्यान्न होगा सस्ता
जीएसटी में खाद्यान्न भी सस्ता हो सकता है। इन्हें शून्य दर वाली जिंसों की श्रेणी में रखा गया है। अभी कुछ राज्य खाद्यान्न पर दो से पांच प्रतिशत का खरीद कर लगाते हैं जो जीएसटी में समाप्त हो जाएगा।
-घर होगा सस्ता
हालांकि, रीयल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन निर्माणाधीन संपत्तियों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। अभी इस पर 15 प्रतिशत सेवा कर लगता है।
-मोटरसाइकिल हो सकती सस्ती
जीएसटी में मोटरसाइकिलें भी कुछ सस्ती हो सकती हैं. इन पर कर की दर करीब एक प्रतिशत कम होकर 28 प्रतिशत रह जाएगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर कर की दर 14 से घटकर 12 प्रतिशत रह जाएगी।
-सोलर एनर्जी होगी महंगी
वहीं सौर पैनलों पर कर में भारी बढ़ोतरी होगी। ये अभी शून्य से पांच प्रतिशत है जो कि जीएसटी में 18 प्रतिशत हो जाएगी। साबुन और टूथपेस्ट पर कर की दर जीएसटी में 25-26 से 18 प्रतिशत पर आ जाएगी.
-सीमेंट होगी सस्ता
जीएसटी में पैक सीमेंट सस्ता होगा। इस पर कर की दर घटकर 28 प्रतिशत रह जाएगी, जो अभी 31 प्रतिशत बैठती है।
-आयुर्वेद इलाज होगा सस्ता
जीएसटी में आयुर्वेदिक दवाओं सहित दवाओं पर कर की दर 13 से घटकर 12 प्रतिशत पर आ जाएगी।
-स्मार्टफोन होंगे सस्ते
स्मार्टफोन भी जीएसटी में सस्ता हो जाएगा. इन पर अभी कर का प्रभाव 13.5 प्रतिशत है. जीएसटी में इन पर 12 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है।
-सस्ती होगी पूजा सामग्री
पूजा के सामान, हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बीड़ी और कुमकुम को कर मुक्तता की श्रेणी में रखा गया है।
-डीटीएच सेवा होगी सस्ती
मनोरंजन, केबल और डीटीएच सेवाओं पर कर की दर कम होगीं राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा और इस पर प्रभावी कर की दर 18 प्रतिशत होगी। फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में 10 से 30 प्रतिशत का मनोरंजन कर लगता है, साथ ही 15 प्रतिशत का सेवा कर भी लगता है।
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