राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन बिल पास अब होगा ये सब nia bill kya hai Amendment bill meaning full form
16 July 2019
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Full form NIA bill kya hai NIA Amendment bill meaning hindi , National Investigation Agency यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक 2019 पारित हो गया है इस विधेयक में एनआईए की शक्तियों को व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है और इसे आतंकवाद के खिलाफ एनडीए की शून्य सहिष्णुता की नीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है
एनआईए की स्थापना 2009 में मुंबई आतंकी हमले 26 /11 के मद्देनजर की गई थी जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी
इसके अलावा, यह परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देता है
NIA Amendment bill अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 में नया खंड ऐसे लोगों पर अधिनियम के उपबंध लागू करने के लिए है, जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 का संशोधन करके एनआईए के अधिकारियों की वैसी शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व प्रदान करने की बात कही गई हैएनआईए की स्थापना 2009 में मुंबई आतंकी हमले 26 /11 के मद्देनजर की गई थी जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी
nia chief India
इसके अलावा, यह परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देता है
अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी प्रयोग की जाती रही है। बिल में भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में एजेंसी को मामले का पंजीकरण और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के मकसद से एक या अधिक सत्र अदालत, या विशेष अदालत स्थापित करें।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया
कि 99 मामलो में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक से एनआईए की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकेगा और वह विदेशों में भी भारतीय एवं भारतीय परिसम्पत्तियों से जुड़े मामलों की जांच कर सकेगी जिसे आतंकवाद का निशाना बनाया गया हो.
रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के समय ही एनआईए कानून में कई कानूनों को जोड़ा गया था लेकिन उस समय इस पर ठीक से काम नहीं हुआ और हम संशोधन लेकर इसे उन्नत बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि एनआईए ने 272 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. इनमें 52 मामलों में फैसले आये और 46 में दोषसिद्धी हुई.
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