स्कूल होमवर्क नहीं नियम बना no homework for class 1 and 2 rules HRD ministry school india
26 November 2018
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class 2 homework आधिकारिक आदेश के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने "भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार शिक्षण और स्कूल बैग के वजन को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है"
एचआरडी मंत्रालय एआईसीटीई में नवाचार सेल स्थापित करता है
क्या है सर्कुलर में?
सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों को यह तय करना होगा कि जिन किताबों की जरूरत नहीं हो उसे बच्चे ना लाए. इस गाइडलाइंस के मुताबिक, बच्चों के किताबों का बोझ तय सीमा से ज्यादा ना हो.
क्या होगी सीमा?
इस गाइडलाइन के मुताबिक, क्लास 1 और 2 में पढ़ने वाले वाले बच्चों के स्कूल बैग का वजन 1.5 किलोग्राम तय किया गया है. वहीं, क्लास 3 से क्लास 5 तक के छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलो होगा. क्लास 6 और क्लास 7वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग का वजन 4 किलो तय किया गया है. जबकि 8वी और 9वीं क्लास के लिए स्कूल बैग का का वजन 4.5 किलो होगा.10वीं क्लास के लिए स्कूल बैग का वजन केवल 5 किलो होगा.
इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि क्लास 1 और 2 के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा. साथ ही स्कूल क्लास 1 और 2 के छात्रों के लिए मैथ और लैंग्वेज के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते. तीसरी से पांचवी कक्षा के लिए लैंग्वेज, EVS और मैथ के सब्जेक्ट होंगे, जो NCERT ने भी कहा है.इन निर्देशों के अनुसार, जिन्हें स्कूलों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है, संस्थान कक्षा 1 और द्वितीय के छात्रों को होमवर्क नहीं दे सकते हैं। "स्कूलों ने कक्षा 1 और द्वितीय और भाषा, ईवीएस और गणित के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा III से वी छात्रों के लिए भाषा और गणित को छोड़कर किसी भी अन्य विषयों को निर्धारित नहीं करना चाहिए।"
छात्रों को अतिरिक्त किताबें, अतिरिक्त सामग्री लाने और स्कूल बैग के वजन को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, आदेश जोड़ा गया है। कक्षा 1 और द्वितीय के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि कक्षा III से वी के छात्रों के स्कूल बैग को 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम वजन होना चाहिए।
कक्षा VI और VII के छात्रों का स्कूल बैग 4 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि कक्षा आठवीं और आईएक्स छात्रों के स्कूल बैग का वजन 4.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि कक्षा दस के छात्र के स्कूल बैग को 5 किलो वजन नहीं होना चाहिए।
एचआरडी मंत्रालय एआईसीटीई में नवाचार सेल स्थापित करता है
क्या है सर्कुलर में?
सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों को यह तय करना होगा कि जिन किताबों की जरूरत नहीं हो उसे बच्चे ना लाए. इस गाइडलाइंस के मुताबिक, बच्चों के किताबों का बोझ तय सीमा से ज्यादा ना हो.
क्या होगी सीमा?
इस गाइडलाइन के मुताबिक, क्लास 1 और 2 में पढ़ने वाले वाले बच्चों के स्कूल बैग का वजन 1.5 किलोग्राम तय किया गया है. वहीं, क्लास 3 से क्लास 5 तक के छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलो होगा. क्लास 6 और क्लास 7वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग का वजन 4 किलो तय किया गया है. जबकि 8वी और 9वीं क्लास के लिए स्कूल बैग का का वजन 4.5 किलो होगा.10वीं क्लास के लिए स्कूल बैग का वजन केवल 5 किलो होगा.
इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि क्लास 1 और 2 के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा. साथ ही स्कूल क्लास 1 और 2 के छात्रों के लिए मैथ और लैंग्वेज के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते. तीसरी से पांचवी कक्षा के लिए लैंग्वेज, EVS और मैथ के सब्जेक्ट होंगे, जो NCERT ने भी कहा है.इन निर्देशों के अनुसार, जिन्हें स्कूलों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है, संस्थान कक्षा 1 और द्वितीय के छात्रों को होमवर्क नहीं दे सकते हैं। "स्कूलों ने कक्षा 1 और द्वितीय और भाषा, ईवीएस और गणित के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा III से वी छात्रों के लिए भाषा और गणित को छोड़कर किसी भी अन्य विषयों को निर्धारित नहीं करना चाहिए।"
छात्रों को अतिरिक्त किताबें, अतिरिक्त सामग्री लाने और स्कूल बैग के वजन को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, आदेश जोड़ा गया है। कक्षा 1 और द्वितीय के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि कक्षा III से वी के छात्रों के स्कूल बैग को 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम वजन होना चाहिए।
कक्षा VI और VII के छात्रों का स्कूल बैग 4 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि कक्षा आठवीं और आईएक्स छात्रों के स्कूल बैग का वजन 4.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि कक्षा दस के छात्र के स्कूल बैग को 5 किलो वजन नहीं होना चाहिए।
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