सुकन्या समृद्धि योजना 2021 के नियम Sukanya samriddhi yojana rules limit Scheme
24 July 2018
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minimum deposits sukanya samriddhi yojana news hindi - केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम जमा राशि की लिमिट को 1,000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी है मोदी सरकार के इस कदम से योजना के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ सकती है वही मोदी सरकार ने जनवरी 2015 में बेटियों के नाम पर यह बचत योजना शुरू की थी
Govt Of INDIA सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स
2016 में संशोधन कर दिया है इसके मुताबिक अब 250 रुपये सालाना जमा करके भी योजना में निवेश किया जा सकता है। वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि यह योजना मोदी सरकार की बड़ी सफलताओं में एक है।
अरुण जेटली ने बजट में कहा था कि - नवंबर 2017 तक इस योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुलवाए गए हैं। इनमें 19,183 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। पीपीएफ और अन्य छोटी बचत योजनाओं की तरह इस योजना की ब्याज दर भी तिमाही आधार पर तय होती है।
जुलाई-सितंबर के लिए तय की गई है 8.1 फीसदी दर
जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए इस योजना की ब्याज दर 8.1 फीसदी तय की गई है। योजना के मुताबिक बेटी की 10 साल तक की आयु तक उसके कानूनी अभिभावक या माता-पिता उसके नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी डाकखाने और सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
जमा करा सकता हैं अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना
योजना के तहत खुलवाया गया खाता 21 साल तक वैध रहता है। योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा कराया जा सकता है। इसमें 14 साल तक निवेश करना होता है। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर राशि आपकी बेटी को मिल जाएगी। इसमें जमा की जाने वाली राशि और परिपक्व होने पर मिलने वाले लाभ पर आयकर कानून की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है
Govt Of INDIA सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स
2016 में संशोधन कर दिया है इसके मुताबिक अब 250 रुपये सालाना जमा करके भी योजना में निवेश किया जा सकता है। वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि यह योजना मोदी सरकार की बड़ी सफलताओं में एक है।
अरुण जेटली ने बजट में कहा था कि - नवंबर 2017 तक इस योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुलवाए गए हैं। इनमें 19,183 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। पीपीएफ और अन्य छोटी बचत योजनाओं की तरह इस योजना की ब्याज दर भी तिमाही आधार पर तय होती है।
जुलाई-सितंबर के लिए तय की गई है 8.1 फीसदी दर
जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए इस योजना की ब्याज दर 8.1 फीसदी तय की गई है। योजना के मुताबिक बेटी की 10 साल तक की आयु तक उसके कानूनी अभिभावक या माता-पिता उसके नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी डाकखाने और सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
जमा करा सकता हैं अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना
योजना के तहत खुलवाया गया खाता 21 साल तक वैध रहता है। योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा कराया जा सकता है। इसमें 14 साल तक निवेश करना होता है। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर राशि आपकी बेटी को मिल जाएगी। इसमें जमा की जाने वाली राशि और परिपक्व होने पर मिलने वाले लाभ पर आयकर कानून की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है
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