भारत में ध्वनि प्रदूषण कानून व नियम supreme court judgement on loudspeakers
9 May 2018
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Loudspeaker laws in india hindi भारत में धर्म के नाम पर सीधे-सीधे कानूनों का उल्लंघन होता है लेकिन कोई भी इसके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहता बोलना नहीं चाहता हमारे देश के हर इलाके में लोग अपने पड़ोस में बजने वाले लाउडस्पीकर, वाहनों व शादियों के कारण पूर्व संगीत और राजनीतिक और धार्मिक
भारत में ध्वनि प्रदूषण हर रोज होता है और जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है इसलिए इसका ज्यादा असर पड़ता है हमारे देश में धर्म के नाम पर कानूनों का उल्लंघन होने लगाता है लेकिन इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते
लेकिन कानून क्या कहता है आपको बता देते हैं और यह कानून सबके लिए बराबर है 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने रात 10:00 बजे के बाद सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर बड़ी पाबंदी लगा दी थी
Noise pollution 2017
पर संस्कृतिक उत्सव के विशेष मौके पर राज्य सरकारें 10:00 से 12:00 के बीच रात 10:00 से 12:00 के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की परमिशन दी जाती है ओर पुरे वर्ष में कोई एक स्थान पर यह परमिशन भी 15 से ज्यादा नहीं हो सकती
नॉइस पोलूशन एंड कंट्रोल किस किस पर है
लेकिन यह बात सिर्फ नमाज पर ही लागू नहीं होती आपके शहर में भी आपके अड़ोस पड़ोस में भी हर रोज किसी न किसी मोहल्ले में भगवती जागरण होता होगा जिसमें बड़े-बड़े लाउडस्पीकर लगाकर शोर मचाया जाता है यह सब कुछ बड़े ही भक्ति भाव से किया जाता है
लेकिन लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इससे दूसरे नागरिकों को आसपास के दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है और जो आसपास के लोग हैं वह बेचारे इस भाव के साथ शांत हो जाते हैं मजबूरी में चुप हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यह किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जा सकता है और इसी तरह चुप रहकर प्रताड़ित होते रहते हैं
तो अगली बार जब भी आप रात में किसी धार्मिक आयोजन शादी और पार्टी के नाम पर होनेवाले शोर से परेशान हो तो आपको तुरंत सो नंबर पर डायल करके पुलिस को सूचना देनी चाहिए यह आप का कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है देश का नागरिक होने के नाते
भारत में ध्वनि प्रदूषण हर रोज होता है और जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है इसलिए इसका ज्यादा असर पड़ता है हमारे देश में धर्म के नाम पर कानूनों का उल्लंघन होने लगाता है लेकिन इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते
लेकिन कानून क्या कहता है आपको बता देते हैं और यह कानून सबके लिए बराबर है 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने रात 10:00 बजे के बाद सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर बड़ी पाबंदी लगा दी थी
Noise pollution 2017
supreme court, in 2005, had banned playing of music on loudspeakers after 10 pm. ban on loudspeakers in indiaभारत में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कानून के मुताबिक रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक किसी भी तरह के लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है
पर संस्कृतिक उत्सव के विशेष मौके पर राज्य सरकारें 10:00 से 12:00 के बीच रात 10:00 से 12:00 के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की परमिशन दी जाती है ओर पुरे वर्ष में कोई एक स्थान पर यह परमिशन भी 15 से ज्यादा नहीं हो सकती
नॉइस पोलूशन एंड कंट्रोल किस किस पर है
लेकिन यह बात सिर्फ नमाज पर ही लागू नहीं होती आपके शहर में भी आपके अड़ोस पड़ोस में भी हर रोज किसी न किसी मोहल्ले में भगवती जागरण होता होगा जिसमें बड़े-बड़े लाउडस्पीकर लगाकर शोर मचाया जाता है यह सब कुछ बड़े ही भक्ति भाव से किया जाता है
लेकिन लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इससे दूसरे नागरिकों को आसपास के दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है और जो आसपास के लोग हैं वह बेचारे इस भाव के साथ शांत हो जाते हैं मजबूरी में चुप हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यह किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जा सकता है और इसी तरह चुप रहकर प्रताड़ित होते रहते हैं
तो अगली बार जब भी आप रात में किसी धार्मिक आयोजन शादी और पार्टी के नाम पर होनेवाले शोर से परेशान हो तो आपको तुरंत सो नंबर पर डायल करके पुलिस को सूचना देनी चाहिए यह आप का कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है देश का नागरिक होने के नाते
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