चारा घोटाला में लालू यादव दोषी: 3 जनवरी को होगा सजा का एलान chara ghotala lalu prasad yadav details
23 December 2017
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बिहार के chara ghotala में शनिवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें लालू प्रसाद यादव समेत 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं, 7 को बरी कर दिया है। ये सभी 22 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट 3 जनवरी को सजा सुनाएगी
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लालू को यहांं से होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। बता दें कि इस फैसले के पहले ही रांची पुलिस ने सेंट्रल जेल के आसपास सिक्युरिटी सख्त कर दी थी। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इलाके में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देवघर ट्रैजरी केस में 1996 से मामला चल रहा था।
लालू प्रसाद यादव किस केस में दोषी करार?
-चारा घोटाले में 900 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप है। इस दौरान देवघर ट्रैजरी (कोषागार) से अवैध तरीके से 1991 से 1994 के बीच 6 फर्जी आवंटन पत्र से 89,04,413 रुपए निकाले गए। जबकि बिहार सरकार की ओर से दवा और चारा की खरीदारी के लिए सिर्फ 4 लाख 7 हजार रुपए ही पास किए गए थे।
- इस मामले में 1996 से केस चल रहा था।
- चाईबासा कोषागार से गलत तरीके से पैसा निकालने के मामले में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है। 1997 में वह पहली बार जेल गए थे। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। फिलहाल वो जमानत पर हैं
लालू का कितने केस में नाम है?
- 900 करोड़ के चारा घोटाले में यह 33वां और लालू से जुड़ा दूसरा फैसला है। लालू पर चारा घोटाले के 7 केस दर्ज हैं। एक केस में उन्हें 6 साल की सजा हो चुकी है। लालू के खिलाफ 5 अन्य केस में सुनवाई जारी है।
आरजेडी सुप्रीमो पर क्या आरोप था?
- तब बिहार के सीएम और वित्त मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले की इंक्वायरी के लिए आई फाइल को 5 जुलाई 1994 से 1 फरवरी 96 तक अटकाए रखा। फिर 2 फरवरी 1996 को जांच का आदेश दिया, तब तक चारा घोटाले का मामला सामने आ चुका था।
- आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े 7 मामले हैं। एक में फैसला आ चुका है। शनिवार को देवघर जिले के दूसरे केस में फैसला आना है। पांच में सुनवाई जारी है।
कुल कितने आरोपी थे?
- चारा घोटाले में कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, एक आरोपी ने गुनाह कबूल कर खुद सरकारी गवाह बन गया।
- ये आरोपी थे: लालू प्रसाद और डॉ. जगन्नाथ मिश्र के अलावा अन्य आरोपियों में बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, आरके राणा, ध्रुव भगत, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, एसी चौधरी, डॉ कृष्ण कुमार प्रसाद, सुधीर भट्टाचार्य, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, संजय अग्रवाल, ज्योति झा, गोपीनाथ दास, सुनील गांधी, सरस्वती चंद्र, साधना सिंह, राजाराम जोशी और सुशील कुमार शामिल हैं।
कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
-लालू प्रसाद यादव समेत 15 आरोपियों को दोषी करार दिया।
- 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भगत, विद्या सागर आदि शामिल हैं।
दोषियों को सजा कब सुनाई जाएगी?
- सभी दोषियों को 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
लालू आगे क्या कर सकते हैं?
- बिहार के एडवोकेट राजेश कुमार के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव को तीन साल से कम या तीन साल की सजा हुई, तो उन्हें रांची की सीबीआई कोर्ट जमानत दे सकती है। अगर सजा तीन साल से ज्यादा होती है तो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ सकता है। बता दें कि कोर्ट की शनिवार से छुट्टी शुरू हो रही हैं। अब 3 जनवरी को कोर्ट खुलेगा।
लालू सुनवाई के पहले क्या कहा था?
- रांची के रेलवे गेस्ट हाउस में लालू ने मीडिया से कहा, ''मुझे ज्यूडिशियरी सिस्टम पर पूरा भरोसा है। सभी को इंसाफ मिल रहा है, हमें भी मिलेगा। मैं पिछड़ी जाति से हूं, मुझे भी इंसाफ मिलेगा। एक ही मुर्गी को 9 बार हलाल किया जा रहा है। वकीलों में सभी जरूरी सबूत कोर्ट को दिए हैं, जो बरी होने के लिए काफी हैं।''
- वहीं, शुक्रवार शाम रांची एयरपोर्ट पर लालू ने कहा था, ''अगर मैंने किसी से पैसा लिया तो सीबीआई सबूत दे। आखिर किस बात की मुझे सजा दिलाना चाहते हैं। 20 साल से मुझे परेशान किया जा रहा है। ज्यूडीशियरी सिस्टम पर पूरा भरोसा है। टू जी की तरह इसमें भी फैसला आएगा। बीजेपी और सीबीआई मुझे और परिवार को परेशान कर रही है।''
CBI ने 100 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कराए
- केस की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में 1996 से चल रही है। सीबीआई ने 100 से ज्यादा गवाहों का बयान दर्ज कराया है। कई दस्तावेज भी अदालत में चिह्नित कराए हैं। आरोपियों की ओर से भी बचाव में गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसले की तारीख तय की गई
लालू को यहांं से होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। बता दें कि इस फैसले के पहले ही रांची पुलिस ने सेंट्रल जेल के आसपास सिक्युरिटी सख्त कर दी थी। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इलाके में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देवघर ट्रैजरी केस में 1996 से मामला चल रहा था।
लालू प्रसाद यादव किस केस में दोषी करार?
-चारा घोटाले में 900 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप है। इस दौरान देवघर ट्रैजरी (कोषागार) से अवैध तरीके से 1991 से 1994 के बीच 6 फर्जी आवंटन पत्र से 89,04,413 रुपए निकाले गए। जबकि बिहार सरकार की ओर से दवा और चारा की खरीदारी के लिए सिर्फ 4 लाख 7 हजार रुपए ही पास किए गए थे।
- इस मामले में 1996 से केस चल रहा था।
- चाईबासा कोषागार से गलत तरीके से पैसा निकालने के मामले में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है। 1997 में वह पहली बार जेल गए थे। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। फिलहाल वो जमानत पर हैं
लालू का कितने केस में नाम है?
- 900 करोड़ के चारा घोटाले में यह 33वां और लालू से जुड़ा दूसरा फैसला है। लालू पर चारा घोटाले के 7 केस दर्ज हैं। एक केस में उन्हें 6 साल की सजा हो चुकी है। लालू के खिलाफ 5 अन्य केस में सुनवाई जारी है।
आरजेडी सुप्रीमो पर क्या आरोप था?
- तब बिहार के सीएम और वित्त मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले की इंक्वायरी के लिए आई फाइल को 5 जुलाई 1994 से 1 फरवरी 96 तक अटकाए रखा। फिर 2 फरवरी 1996 को जांच का आदेश दिया, तब तक चारा घोटाले का मामला सामने आ चुका था।
- आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े 7 मामले हैं। एक में फैसला आ चुका है। शनिवार को देवघर जिले के दूसरे केस में फैसला आना है। पांच में सुनवाई जारी है।
कुल कितने आरोपी थे?
- चारा घोटाले में कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, एक आरोपी ने गुनाह कबूल कर खुद सरकारी गवाह बन गया।
- ये आरोपी थे: लालू प्रसाद और डॉ. जगन्नाथ मिश्र के अलावा अन्य आरोपियों में बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, आरके राणा, ध्रुव भगत, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, एसी चौधरी, डॉ कृष्ण कुमार प्रसाद, सुधीर भट्टाचार्य, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, संजय अग्रवाल, ज्योति झा, गोपीनाथ दास, सुनील गांधी, सरस्वती चंद्र, साधना सिंह, राजाराम जोशी और सुशील कुमार शामिल हैं।
कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
-लालू प्रसाद यादव समेत 15 आरोपियों को दोषी करार दिया।
- 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भगत, विद्या सागर आदि शामिल हैं।
दोषियों को सजा कब सुनाई जाएगी?
- सभी दोषियों को 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
लालू आगे क्या कर सकते हैं?
- बिहार के एडवोकेट राजेश कुमार के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव को तीन साल से कम या तीन साल की सजा हुई, तो उन्हें रांची की सीबीआई कोर्ट जमानत दे सकती है। अगर सजा तीन साल से ज्यादा होती है तो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ सकता है। बता दें कि कोर्ट की शनिवार से छुट्टी शुरू हो रही हैं। अब 3 जनवरी को कोर्ट खुलेगा।
लालू सुनवाई के पहले क्या कहा था?
- रांची के रेलवे गेस्ट हाउस में लालू ने मीडिया से कहा, ''मुझे ज्यूडिशियरी सिस्टम पर पूरा भरोसा है। सभी को इंसाफ मिल रहा है, हमें भी मिलेगा। मैं पिछड़ी जाति से हूं, मुझे भी इंसाफ मिलेगा। एक ही मुर्गी को 9 बार हलाल किया जा रहा है। वकीलों में सभी जरूरी सबूत कोर्ट को दिए हैं, जो बरी होने के लिए काफी हैं।''
- वहीं, शुक्रवार शाम रांची एयरपोर्ट पर लालू ने कहा था, ''अगर मैंने किसी से पैसा लिया तो सीबीआई सबूत दे। आखिर किस बात की मुझे सजा दिलाना चाहते हैं। 20 साल से मुझे परेशान किया जा रहा है। ज्यूडीशियरी सिस्टम पर पूरा भरोसा है। टू जी की तरह इसमें भी फैसला आएगा। बीजेपी और सीबीआई मुझे और परिवार को परेशान कर रही है।''
CBI ने 100 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कराए
- केस की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में 1996 से चल रही है। सीबीआई ने 100 से ज्यादा गवाहों का बयान दर्ज कराया है। कई दस्तावेज भी अदालत में चिह्नित कराए हैं। आरोपियों की ओर से भी बचाव में गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसले की तारीख तय की गई
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