इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस इन्क्वारी Online income tax refund status 2018-19 Track by itr pan card
25 October 2017
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Income tax refund status by pan number Online hindi me इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के अनुसार 7 सितंबर तक 45 लाख लोगों ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम टैक्स फाइल किया। इनमें से 35 लाख टैक्सपेयर्स द्वारा भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई भी किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और Aadhaar आधारित ITR वेरिफिकेशन के सफलतापूर्वक काम करने की वजह से इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 7-10 दिनों में रिफंड भेज रहा है। अगर, आप अपने रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं तो मनीभास्कर आपको बता रहा है ऑनलाइन टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका। ऑनलाइन टैक्स रिफंड चेक कर आप अपने रिफंड का स्टेटस कुछ मिनटों में जान पाएंगे।
2 तरह से मिलेगा टैक्स रिफंड
टैक्सपेयर्स को रिफंड दो तरीके से मिल रहा है। पहला- इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) और दूसरा- चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए। रिटर्न भरने के समय ही ईसीएस का ऑप्शन मिलता है। अगर, आपने इस ऑप्शन को नहीं चुना है तो ईसीएस के जरिए रिफंड का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर नहीं चुना है तो चेक या ड्राफ्ट से पैसा आपको भेजा जाएगा। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट और पत्राचार का पता देना होगा।
कैसे चेक करें ऑनलाइन टैक्स रिफंड
ऑनलाइन टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको www.incometaxindia.gov.in or www.tin-nsdl.com पर जाना होगा। इस साइट पर क्लिक करने के बाद ‘स्टेटस ऑफ टैक्स रिफंड’ टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर क्लिक कर आपको अपना पैन नंबर और वित्त वर्ष फीड करना होगा। इसके बाद पॉप-अप में एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपके रिफंड का मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और किस रास्ते से रिफंड मिला है या मिलेगा, उसका ब्योरा होगा। अगर, आप चाहते हैं कि बीते वित्त वर्ष के रिफंड का ब्योरा देखें तो वह भी यहां से देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ वित्त वर्ष चेंज करना होगा।
टैक्स रिफंड नहीं मिलने पर क्या करें?
अगर, बेवसाइट पर आपको टैक्स रिफंड मिलने का शो हो रहा है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा जमा नहीं हुआ है तो आप इसकी शिकायत इनकम टैक्स विभाग को कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स विभाग को शिकायत निम्नलिखित पतें पर कर सकते हैं।
आयकर संपर्क केंद्र
फोन नंबर-0124-2438000
ई-मेल- refunds@incometaxindia.gov.in
यहां से कोई जानकारी नहीं मिलने पर आप इनकम टैक्स विभाग के आकलन अधिकारी से भी संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
क्या आप टैक्स रिफंड लेने के हकदार हैं?
अगर, आप का आय से अधिक टीडीएस कटा है तो आप रिफंड लेने के हकदार है। टैक्स रिफंड लेने के लिए आपको इनकम टैक्स फाइल करना होगा। अगर, आप 7 सितंबर का डेडलाइन मिस कर गए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 31मार्च तक रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं।
2 तरह से मिलेगा टैक्स रिफंड
टैक्सपेयर्स को रिफंड दो तरीके से मिल रहा है। पहला- इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) और दूसरा- चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए। रिटर्न भरने के समय ही ईसीएस का ऑप्शन मिलता है। अगर, आपने इस ऑप्शन को नहीं चुना है तो ईसीएस के जरिए रिफंड का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर नहीं चुना है तो चेक या ड्राफ्ट से पैसा आपको भेजा जाएगा। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट और पत्राचार का पता देना होगा।
कैसे चेक करें ऑनलाइन टैक्स रिफंड
ऑनलाइन टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको www.incometaxindia.gov.in or www.tin-nsdl.com पर जाना होगा। इस साइट पर क्लिक करने के बाद ‘स्टेटस ऑफ टैक्स रिफंड’ टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर क्लिक कर आपको अपना पैन नंबर और वित्त वर्ष फीड करना होगा। इसके बाद पॉप-अप में एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपके रिफंड का मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और किस रास्ते से रिफंड मिला है या मिलेगा, उसका ब्योरा होगा। अगर, आप चाहते हैं कि बीते वित्त वर्ष के रिफंड का ब्योरा देखें तो वह भी यहां से देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ वित्त वर्ष चेंज करना होगा।
टैक्स रिफंड नहीं मिलने पर क्या करें?
अगर, बेवसाइट पर आपको टैक्स रिफंड मिलने का शो हो रहा है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा जमा नहीं हुआ है तो आप इसकी शिकायत इनकम टैक्स विभाग को कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स विभाग को शिकायत निम्नलिखित पतें पर कर सकते हैं।
आयकर संपर्क केंद्र
फोन नंबर-0124-2438000
ई-मेल- refunds@incometaxindia.gov.in
यहां से कोई जानकारी नहीं मिलने पर आप इनकम टैक्स विभाग के आकलन अधिकारी से भी संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
क्या आप टैक्स रिफंड लेने के हकदार हैं?
अगर, आप का आय से अधिक टीडीएस कटा है तो आप रिफंड लेने के हकदार है। टैक्स रिफंड लेने के लिए आपको इनकम टैक्स फाइल करना होगा। अगर, आप 7 सितंबर का डेडलाइन मिस कर गए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 31मार्च तक रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं।
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