कक्षा 11 वीं की छात्रा दुष्कर्म करने वाले 45 वर्षीय आरोपी को उम्र कैद
2 September 2017
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INDORE नाबालिग को धमका कर दुष्कर्म करने वाले 45 वर्षीय आरोपी को उम्र कैद जिला कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से घर में घुसकर धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले 45 वर्षीय आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। आरोपी का नाम राजू पिता भगवान पुरी निवासी शांतिनगर भैंसलाय थाना किशनगंज (महू) है।
घटना कक्षा 11 वीं की 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ 13 फरवरी 2013 को हुई थी
विशेष न्यायाधीश (अजा-जजा) रेणुका कंचन ने शुक्रवार को अजा-जजा अधिनियम के तहत उम्र कैद, दुष्कर्म करने और रात में घर में घुसने के आरोप में सात-सात वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव के मुताबिक घटना के दिन फरियादी के माता-पिता व बड़ा भाई उज्जैन गए थे। पीड़िता छोटे भाई के साथ घर में सो रही थी।
उसी रात एक बजे आरोपी ने दरवाजा खटखटाकर खुलवाया और अंदर घुसकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती की। दूसरे दिन पीड़िता के माता-पिता घर आए तो उन्हें घटना का पता चला, तब तीसरे दिन थाना किशनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई।
घटना कक्षा 11 वीं की 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ 13 फरवरी 2013 को हुई थी
विशेष न्यायाधीश (अजा-जजा) रेणुका कंचन ने शुक्रवार को अजा-जजा अधिनियम के तहत उम्र कैद, दुष्कर्म करने और रात में घर में घुसने के आरोप में सात-सात वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव के मुताबिक घटना के दिन फरियादी के माता-पिता व बड़ा भाई उज्जैन गए थे। पीड़िता छोटे भाई के साथ घर में सो रही थी।
उसी रात एक बजे आरोपी ने दरवाजा खटखटाकर खुलवाया और अंदर घुसकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती की। दूसरे दिन पीड़िता के माता-पिता घर आए तो उन्हें घटना का पता चला, तब तीसरे दिन थाना किशनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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