Train चेन पुलिंग की तो सरकारी नौकरी पाना मुश्किल indian railways rules


रेलवे मंडल ने ट्रेनों में होने वाली अनावश्यक चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।
 Train chain pulling rules in hindi 

 इसलिए सिर्फ स्टेशन पर उतरने या छोटा-मोटी बातों के लिए चेन पुलिंग करते पकड़े गए तो 141 railway act सरकारी नौकरी के लिए आवेदन और पासपोर्ट के लिए आवेदन के समय भी मुश्किलें आएंगी। इसके अलावा जेल की सजा भी होगी। किसी यात्री की जान जोखिम में पड़ने, कोई सगा संबंधी या बच्चे छूट जाने या कीमती सामान छूट जाने पर ही चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।

  आरपीएफ थाने में रहेगा रिकॉर्ड 

ऐसे लोगों का नाम, पता व पूरी जानकारी आरपीएफ में सुरक्षित रहेगी। दोनों ही कामों के लिए आवेदकों जब अपने चरित्र संबंधी सत्यापन की जरूरत पड़ेगी तो उस समय चैन का भी जिक्र किया जाएगा। इसे अपराध की शाखा में रखा जाएगा।

  1000 रु तक जुर्माने का प्रावधान रेलवे एक्ट के मुताबिक चेन पुलिंग पर 1000 रुपए तक जुर्माना या एक साल की सजा का प्रावधान है। बावजूद चेन पुलिंग में कमी नहीं आ रही है। ऐसे में ट्रेनों में चेन पुलिंग करने वालों पर रेलवे ने ये फैसला लिया है।

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