Income Tax Return के सभी फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध, अंतिम तिथि 31 जुलाई
6 May 2017
Add Comment
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फायलिंग के लिए सभी तरह के फार्म वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध करवा दिए हैं। सभी फार्म ऐसेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं। जिनका ऑडिट नहीं होना है वे 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को अंतिम तिथि से पहले ही भर दें।
क्या है इनकम टैक्स रिटर्न
फाइनैंशल इयर के खत्म होने के बाद ऐसे हर शख्स को इनकम टैक्स विभाग में एक फॉर्म भरकर देना पड़ता है, जिसकी सालाना आमदनी taxable होती है। इनकम टैक्स विभाग में जमा किए जाने वाले इस फॉर्म में कोई शख्स बताता है कि पिछले फाइनैंशल इयर में उसे कुल कितनी आमदनी हुई और उसने उस आमदनी पर कितना टैक्स भरा। इसे इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। फाइनैंशल इयर 31 मार्च को खत्म होता है। इन दिनों फाइनैंशल इयर 2016-2017 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरे जा रहे हैं। यानी फाइनैंशल इयर 2016-2017 के लिए रिटर्न साल 2017-2018 में भरा जा रहा है। ऐसे में इस बार के लिए 2016-2017 प्रीवियस इयर कहलाएगा और 2017-2018 को असेसमेंट इयर कहेंगे।
आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार रखें यह documents
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि जब इनकम टैक्स रिटर्न को online submit करने जा रहे हों तो कुछ आवश्यक दस्तावेज जरूर तैयार रखें। इन documents में पिछले वर्ष ऐसेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न, bank statement, टीडीएस certificate (Form 16 & Form 16A), जीवन बीमे की रसीद, fixed deposit certificate और अन्य savings के प्रमाणपत्र के अलावा फार्म 60 जरूरी दस्तावेज शामिल हैं।
अपने आधार कार्ड से करें ई-वेरीफिकेशन
इनकम टैक्स रिटर्न के ई-वेरीफिकेशन के लिए आधार नम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने से आईटीआर की कॉपी बंगलुरू भेजने की जरूरत नहीं रहती है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, अभी तक 2,59,831 लोग ही आधार कार्ड से अपने आईटीआर को verifiy करा चुके हैं।
Finance Bill में आधार नंबर की जानकारी देना किया गया जरूरी
Finance Act 2017 में सरकार ने टैक्सपेयर के लिए आधार नम्बर की जानकारी देना आवश्यक कर दिया है। अगर किसी के पास आधार नम्बर न हो तो उसे आधार के enrollment की कॉपी लगानी होगी। आगामी 1 जुलाई 2017 से पेन नम्बर लेने के लिए आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा।
0 Response to "Income Tax Return के सभी फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध, अंतिम तिथि 31 जुलाई"
Post a Comment
Thanks for your valuable feedback.... We will review wait 1 to 2 week 🙏✅