जुलाई से टैक्स फाइल करने के लिए आधार कार्ड की जानकारी जरुरी बरना..
11 April 2017
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News income tax department - वित्त अधिनियम-2017 के तहत आयकर विभाग ने 1 जुलाई से देश में इनकम टेक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड का नंबर अनिवार्य कर दिया है
यानि 1 जुलाई के बाद बिना आधार नंबर के आप ना तो अपना पेन कार्ड बनवा सकते हैं न ही अपना आयकर रिटर्न जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है
वित्त मंत्रालय से जारी बयान में बताया कि, “वित्त विधेयक-2017 में आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर जरूरी होगा। इसे एक जुलाई से लागू किया जा रहा है।” बयान में यह भी कहा गया है कि आधार नंबर उन्हीं व्यक्तियों के लिए जरूरी होगा जो इसके लिए योग्य होंगे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा.
" बयान में कहा गया है कि आधार नंबर या आधार पंजीकरण नंबर उन्हीं व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा जो आधार पाने के योग्य होंगे. हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139एए में यह भी कहा गया है कि उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं देना होगा, जिन्हें आधार अधिनियम-2016 में स्थानीय निवासी नहीं माना गया है.
यानि 1 जुलाई के बाद बिना आधार नंबर के आप ना तो अपना पेन कार्ड बनवा सकते हैं न ही अपना आयकर रिटर्न जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है
वित्त मंत्रालय से जारी बयान में बताया कि, “वित्त विधेयक-2017 में आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर जरूरी होगा। इसे एक जुलाई से लागू किया जा रहा है।” बयान में यह भी कहा गया है कि आधार नंबर उन्हीं व्यक्तियों के लिए जरूरी होगा जो इसके लिए योग्य होंगे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा.
" बयान में कहा गया है कि आधार नंबर या आधार पंजीकरण नंबर उन्हीं व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा जो आधार पाने के योग्य होंगे. हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139एए में यह भी कहा गया है कि उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं देना होगा, जिन्हें आधार अधिनियम-2016 में स्थानीय निवासी नहीं माना गया है.
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