धारा 376 से बचाव क्या है उपाय बलात्कार रेप कब कहलाता हे section 376 ipc bail
12 December 2020
10 Comments
Balatkar Rape meaning hindi - जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं आज बताऊंगा
आईपीसी की धारा 376 डी क्या है
धारा 376/511 क्या है
३७६ मेडिकल रिपोर्ट
धारा 376-सी
धारा 376 (2)(n) क्या है
376 शिकायत मामले
झूठा आरोप लगाने पर
मेडिकल जांच
376 बचाव
धारा 376 डी से बचने के उपाय
झूठे धारा 376 के आरोप में बचाव के उपाय
धारा 376 डी क्या है
झूठे धारा 376 के आरोप से बचाव के उपाय
भारतीय दंड संहिता 376 जमानती
376 धारा नियम
बलात्कार रेप तब माना जाता है यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार(Hawas Ka Sikari) करता है
सम्भोग का अर्थ पुरुष के लिंग का स्त्री की योनि में प्रवेश होना ही सम्भोग है। किसी भी कारण से सम्भोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं वह बलात्कार ही कहलायेगा
धारा 376 के आरोप में बचाव के उपाय Dhara 376 se bachne ke upay
अगर किसी पर 376 धारा लग रही है तो उससे बचने के बहुत से तरीके से इनमें से कुछ तरीके आपको बताने जा रहे है
1 - Medical Report जी हां मेडिकल रिपोर्ट में अगर यह आ जाये की बलात्कार नही हुया है या जिस आरोपी पर आरोप लगाया जा रहा उसके सीमेन से मैच नही हो रहा तब भी 376 की धारा नही लगेगी इसके लिए डॉक्टर अगर अपनी जांच में लिख दे तो यह सम्भव है
2 - Advocate जी हां ऐसे बहुत से केस होते है जिनकी बाल की खाल ओर कही से कही केस कर दिया जाता है बस पैसे जरूर लगते है अगर आप भी
कानून विशेषज्ञों से अपने केस बताये WhatsApp 99 810 31062 दोस्तो यह चार्ज लेते है पर आपके केस की पूरी sturdy करके बचा देंगे
कब कहलायेगा बलात्कार या रेप
- -उसकी इच्छा के विरुद्ध या सहमति डरा धमकाकर ली गई हो
- -उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं है
- -उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो
- -उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो
- -यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के-15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया सम्भोग भी बलात्कार है
भारतीय दंड संहिता Rape law in India Rape ki saja, rape ke kanoon
धारा 376 बलात्संग के लिए दण्ड का प्रावधान बताती है। इसके अन्तर्गत बताया गया है कि (1) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी
किन्तु जो आजीवन के लिए दस वर्ष के लिए हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किंञ्तु यदि वह स्त्री जिससे बलात्संग किया गया है, उसकी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा वह जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा
परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकेगा।
बलात्कार केस जिनमें अपराध साबित करने की जिम्मेदारी
दोषी पर हो न कि पीडि़त स्त्री पर। यानि वे केस जिनमें दोषी व्यक्ति होने को अपने निर्दोष होने का सबूत देना हो
उपधारा (2) के अन्तर्गत बताया गया है कि जो कोई
- -पुलिस अधिकारी होते हुए- उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें वह नियक्त है, बलात्संग करेगा, या किसी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा या अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा
- - लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का फायदा उठाकर किसी ऐसी स्त्री से, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसकी अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा, या
- - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यह उसके अधी स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध या कर्मचारीवृंद में होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का फायदा उठाकर ऐसी जेल, प्रतिपे्रषण गृह स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या
- - किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृंद में होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा,या(ड.)किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा या
- - किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा या
- - सामूहिक बलात्संग करेगा।
- जब गर्भवती महिला के साथ बलात्संग किया गया हो
वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जाऐंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास को, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की हो सकेञ्गी दण्ड दे सकेगा।इस धारा में 3 स्पष्टीकरण दिये गए है,
प्रथम स्पष्टीकरण के अंतर्गत बताया गया है कि जिन व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।द्वितीय स्पष्टीकरण के अंतर्गत बताया गया है कि स्त्रियों या बालकों को किसी संस्था से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या कोई भी अन्य नाम हों।
तृतीय स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बताया गया है कि अस्पताल से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का आहता है जो उल्लंघन(आरोग्य स्थापना) के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुर्नवास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों का ग्रहण करने और उनका आचार करने के लिए है।
धारा 376 (क) भारतीय दंड संहिता :-पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ सम्भोग करने की दशा में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
धारा 376 (ख) भारतीय दंड संहिता :-लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ सम्भोग करने की दशा में जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की ही हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
धारा 376 ग भारतीय दंड संहिता :-जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा सम्भोग की स्थिति में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
धारा 376 घ भारतीय दंड संहिता :-अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारीवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ सम्भोग करेगा तो वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
धारा 377 भारतीय दंड संहिता :- प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में है जो यह बताती है कि जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव वस्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय-भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा
Jab mana balatkaar kiya he nahi phir bhi mujha 376 laga kar ander kardiya who shadishuda ha report ma bbhi nahi aya bas ya aya ha who Naha chuki ha koi zabardashi identyfy nahi hui hai
ReplyDeleteSr agrladki ladke se aga me 10year badi he or dono ki sahmati se riletion bannta .lekin ladki ne
ReplyDeleteuske baad bhi dhara 376 ka case lgaya he .ab isse kese nikle
Sir Mere papa ko 1997 me rap ke aarop me saja ho chuki thi phir unhe 2001me jamanat mili abhi unhe pesi me na jaane par phir jail lejaya gaya hai aur antim faisla 2/7/2018 ko hai kya Kare.
ReplyDeleteयदि कोई फर्जी तरीके से रेप या रेप की कोशिश का मुकदमा पंजीकृत करता है तो इसके लिए क्या प्रावधान है और कैसे इसमे जमानत मिलती है?
ReplyDeleteMere beta ko live in mei fake rape k charges lage Hai . Dono 18 sal k upar hai
ReplyDeleteसर मेरा ममेरा भई जो की एक सोळा साल की लडकी से भगाकर शादी कर ली लेकिन उसकी मर्जी से पहले लेकिन पंधरा दिन के बाद हमने खुद ऊन दोनो को कस्टडी मे जमा कर दिया उसके बाद पोलिस ने लडकी को छोड दिया और लाडके को तीन साल की सजा दे डी लेकिन अब उन्हे पांच महिने हो गए अब उसका केस हाई कोर्ट मे हाई तो plz हमे मदत कीजिए की अब हम क्या करे मेरा email id krathod787@gmail.com
ReplyDeleteSir mere bhai ne ek ladki ko shadi karne ko bol kar us ladki ke sat bar bar samnd banaye h us par 376 lagi h but us ladki ka rape ka cuse pehle se hi chal raha h 2bar vo ladki kaise rape cuse kar sakti h mera bhi bachh sakta h ya nhi jamanat ho jayegi agar ha to kaise hogi
ReplyDeleteSir ek froud ladki ne jiska ye roj ka kam ho gaya usne mere bhai ko gangrape case m jail bhej diya hai lekin ladki ki sahmati se samband banaye the isme usko kab tak jamanat mil sakti h or kaise
ReplyDeleteसर मुझ पर एक गलत तरीके से 376 ka case lagaane ki dhamki Deti Hai इससे Bachao ke liye हमें क्या करना होगा
ReplyDeletesir agar dhara 376 lagane ke bad dono paksh samjhota karna chahate hai to kiya kar sakte hai ya nahi sir iska jabaw detailed mein samjhaye plese
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