गंदा फटा पुराना नोट नहीं होता बेकार RBI गाइडलाइन्स damaged currency notes india


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अगर आपके पास फटा 51 फीसदी से ज्यादा फटा नोट है, तो आप उसको बैंक में जाकर बदल सकते है। आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार, किसी भी प्रकार का फटा, पुराना और गंदा  गीला नोट किसी भी बैंक की शाखा में जाकर बदला जा सकता है। गाइडलाइन्स के अनुसार, अगर आपका नोट आधे से भी ज्यादा फटा है तो भी आप बैंक में जाकर नया ले सकते है
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कभी एक रुपए में मिलता था 13 डॉलर

अब भले ही एक डॉलर की कीमत 66 रूपए पहुंच गई है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रुपए की कीमत डॉलर से ज्यादा थी। 1917 में एक रुपए की कीमत 13 अमेरिकी डॉलर थी

भारतीय नोट पर 17 भाषाओं में लिखी होती है कीमत

हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी होती है। हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नोट के अगले हिस्से में होता है। बाकी भाषाएं नोट के पिछले हिस्से पर लिखी होती हैं

भारत ही नहीं इन देशों की करंसी भी है रुपया
20 शताब्दी के शुरुआत में रुपया अदन, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, केन्या, युगांडा, सेशल्स और मॉरीशस की भी करंसी थी। हालांकि, अभी भी सात ऐसे देश है जहां रुपया उनकी करंसी है। इंडोनेशिया, मॉरीशस, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में रुपया ही चलता है।

कभी ब्लेड बनाने के लिए होती थी सिक्कों की तस्करी
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बांग्लादेश में ब्लेड बनाने के लिए एक समय 5 रुपए के सिक्कों की तस्करी की जाती थी। पांच रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनाया जाता था। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए थी। ऐसे में ब्लेड बनाने वालों को खासा फायदा होता था। इसको देखते हुए सरकार ने सिक्का बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेटल को बदल दिया। 2009 में पुलिस ने सिक्कों की खेप को पकड़ा था, जिसके बाद इसकी जानकारी मिली थी

नेपाल में नहीं चलता 500 और 1000 रुपए का नोट

नकली नोट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नेपाल ने भारतीय 500 और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगा रखा है। इतना ही नहीं अगर इन नोट के साथ नेपाल में कोई पकड़ा जाता है तो उसे दंडित करने का भी प्रावधान है। इसे लेकर भारत और नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें ये चेतावनी दी गई है

आरबीआई नहीं वित्त मंत्रालय जारी करता है एक रुपए का नोट

एक रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी सभी नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पास है। इस नोट पर आरबीआई गवर्नर की जगह फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है

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